बालोद |बालोद शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नूतन कंवर ने शिकायत की जांच के बाद खसरा नंबर 212/1, 213/2 और 214/2 में स्थित भूखंड की आंशिक एवं पूर्ण विक्रय पंजीयन पर तत्काल रोक लगा दी है।
शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने पूरे मामले की जांच कराई। तहसील स्तर पर हुई प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई, हालांकि मौके पर किसी प्रकार का विक्रय अभी तक दर्ज नहीं पाया गया। इसके बावजूद प्रशासन ने एहतियाती और सख्त कार्रवाई करते हुए जमीन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया।
जांच में सामने आया कि कृषि भूमि पर बिना अनुमति गैर कृषि उपयोग, मुरूम भराई और दीवार निर्माण किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने उप पंजीयक कार्यालय को पत्र भेजकर उक्त भूमि के किसी भी प्रकार के विक्रय पंजीयन पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही विद्युत वितरण कंपनी को भी पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी गई है कि बिना मकान निर्माण विद्युत खंभे कैसे लगाए गए, जिससे पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा सके।
एसडीएम नूतन कंवर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध प्लाटिंग में शामिल भूस्वामियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस मामले में किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासन का यह कदम बालोद शहर में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने की दिशा में मजबूत संदेश माना जा रहा है।




















