डीएफओ ने बताया कि वनमंडल बालोद अंतर्गत तांदुला बांध के समीप एक भालू की संदिग्ध हालत में मौत होने की सूचना प्रदाय की गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर संभावित घटना स्थल वन परिक्षेत्र बालोद के सहायक परिक्षेत्र हर्राठेमां है, भालू की मौत की जानकारी के संबंध में स्थानीय स्तर पर वन विभाग के कर्मचारी को सूचित किया जाकर वन्यप्राणी भालू के शव को वन विभाग के कर्मचारी द्वारा अपने सुपूर्व में लेकर बगैर पीएम के शव को लापता करने अवगत कराया गया है।विदित हो कि वन्यप्राणियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही 24 घंटे के भीतर अपने वरिष्ठ कार्यालय को नियमानुसार प्राथमिक सूचना प्रदाय किया जाना होता है, ताकि पोस्टमार्डम एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार किया जा सकें। वन्यप्राणी भालू को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् अनुसूची-1 में शामिल किया गया है, जिसके आधार पर वन्यप्राणी भालू के संबंध में आवश्यक गतिविधियों का नियमित विधि से कार्य करने के विषय में एस.ओ.पी. जारी किया गया है।इस प्रकार आपके प्रभार क्षेत्र अंतर्गत वन्यप्राणी भालू की मृत्यु की सूचना वरिष्ठ कार्यालय को नहीं दिया गया, जो कि गंभीर लापरवाही को इंगित करता है इस संबंध में ना ही आपके द्वारा एस.ओ.पी. के अनुरूप कार्यवाही किया गया है और ना ही वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया है। वन्यप्राणी भालू का शव किस हालात में प्राप्त हुआ, वर्तमान में शव कहां है तथा आपके द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्यवाहीं किया गया ? इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर अनिवार्यतः उचित माध्यम से प्रस्तुत करें। अन्यथा विलंब से अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वतः जवाबदार रहेंगे।
भालू मौत मामले में डीएफओ ने वन विभाग के इन कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण

बालोद। तादुला जलाशय में वन्यप्राणी भालू की संदिग्ध हालत में हुई मौत के संबंध में डीएफओ ने वनपाल सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सहित तीन कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर वन विभाग कार्यालय को स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।डीएफओ बीएस सरोटे ने भूषण लाल डिमर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी हर्राठेमा,विशेखा नाग वनरक्षक परिसर नैकीनकुआ, विनेशवरी वनरक्षक परिसर हर्राठेमा, दरेन पटेल वनरक्षक मालगांव मुल्ले से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।