प्रदेश रूचि

चैत्र नवरात्रि पर इस सेवा समिति द्वारा किया जायेगा निशुल्क प्रसादी का आयोजन…..पिछले साल 52 हजार से अधिक लोग पहुंचे थे इस पंडाल परजल्द होगा महावीर वाटिका का कायाकल्प….वाटिका की दुर्दशा पर बोले नपाध्यक्षजल सरंक्षण:- कलेक्टर पहुंचे गुण्डरदेही ब्लाक के भाठागांव (बी)….जल जतन अभियान के कार्यों का लिया जायजा…इन कामों का किया अवलोकनबालोद जिले के इस किसान की फसल भारत के अलग अलग राज्यो सहित नेपाल तक जाती है..कलेक्टर ने इस किसान के फसलों का लिया जायजा.. ईधर किसान ने कलेक्टर से कहा………“देश का प्रकृति परीक्षण” अभियान का प्रथम चरणः छत्तीसगढ़ राज्य को मिला पूरे देश में तीसरा स्थान ..सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई


पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा..बालोद थानांतर्गत इस गांव का था मामला

बालोद- मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी रामकुमार सलाम पिता बीरसिंग सलाम, उम्र 25 वर्ष भैंसबोड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- अर्थदण्ड, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- अर्थदण्ड तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं लैंगिक अपराध की धारा 4 के अपराध में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की माता थाना बालोद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 24 11 2021 को सुबह 7:00 बजे ग्राम भैंसबोड़ में मरनी कार्यक्रम में पीड़िता अपने पापा एवं दादा के साथ खाना खाने के लिये गई थी। प्रार्थिया के पति एवं ससुर शाम करीब 7:30 बजे घर वापस आये किंतु पीड़िता नहीं आयी तब वह अपने पति को अपने पुत्री पीड़िता कहां हैं पूछी। तब उसके पति ने बताया कि उसकी लड़की रामकुमार सलाम के साथ मोटर सायकल में बैठकर घर के लिए निकली थी। जिसे आस-पास पता साजी करने लगे तभी रात करीब साढ़े 20 बजे पीड़िता अकेली पैदल घर आयी, पीड़िता को पूछने पर बतायी कि आरोपी राम कुमार सलाम अपने मोटर सायकल में बैठाकर गांव के तालाब के पास के खेत तरफ ले जाकर आरोपी द्वारा पत्थर से फेंककर मारा जिससे उसके आंख के पास चोंट आयी तथा उसे आरोपी द्वारा दोनों गाल को भी मारा गया एवं आरोपी ने पीड़िता के दोनों जांघों को डंडा से मारकर उसे जबरदस्ती खेत में लेटाकर जबरदस्ती बलात्कार कर अकेली छोड़कर भाग गया। तब पीड़िता रोते हुए घर वापस आकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की माता के लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बालोद के नि. पद्मा जगत द्वारा आरोपी रामकुमार सलाम के खिलाफ अपराध क्र० 405 / 2021 धारा 363, 366(K), 376(K) (Kh).323.307 Ipc 4,5 (D).8 Pocso Act पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी मनीष शर्मा द्वारा प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!