गरियाबंद पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर एवं अति० पुलिस अधीक्षक गरियाबंद चंन्द्रेशसिंह ठाकुर के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद पुष्पेन्द्र नायक एवं उप पुलिस अधीक्षक निशा सिन्हा के पर्यवेक्षण में समस्त थाना प्रभारिओं को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अवैध गांजा, हिरा, शराब, जुआ, सट्टा एवं वन्य जीव के मामले में कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में थाना छुरा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ग्राम राजपुर से खरखरा की ओर अपने मोटर सायकल में तेंदुआ खाल बोरी में भरकर बिक्री करने आ रहे है कि सूचना पर थाना प्रभारी छुरा द्वारा तत्परता पूर्वक वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। जो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तत्काल टीम
गठित करने हेतु निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी छुरा द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम खरखरा बांध तिराह के पास घेराबंदी किया गया। जो बताये अनसार मोटर सायकल हिरोहोण्डा स्प्लेण्डर प्लस काले रंग में सवार व्यक्तियों को रोका गया जो अचानक से मौके पर मुस्तैद
पुलिस बल को देखकर हड़बड़ा गये और भागने का प्रयास करने लगे। दोनो व्यक्तिओं से नाम पता पुछने पर दोनो के द्वारा अपना-अपना नाम पीलूराम ठाकुर और अगनुराम ठाकुर ग्राम राजपुर थाना छुरा के निवासी होना बताये जिनके मोटरसायकल की डिक्की की तलाशी लिये जाने पर प्लास्टिक बोरी में भरकर रखे एक नग वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल को रखना पाये जाने पर मौके पर समक्ष गवाहन के विधिवत जप्त किया गया। वन्य जीव तेन्दुआ सिर से पुछ तक की लंबाई 77 इंच, गर्दन की लंबाई 10 इंच एवं बीच भाग की चौडाई 19 इंच होना पाया गया। आरोपियों का कृत्य वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 (ख) 48.49 (ख).51 का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छुरा के नेतृत्व में पुलिस टीम सउनि० नीलूराम दीवान, सुरेश निषाद, प्रधान आरक्षक तुलाराम साहू आरक्षक राजेन्द्र गायकवाड़, डेकेश्वर सोनी, शिव दयाल नागेश, माघो साहू दयानंद गौर की सराहनीय भूमिका रही।