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जिले मे नाईटकर्फ्यू हुआ समाप्त..लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जारी इन नियमों का करना होगा पालन

बालोद- जिले में कोविड संक्रमण की वजह से लगाए नाईट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है।इसके साथ ही व्यसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए समय सीमा पर प्रतिबंध को हटाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर जन्मजेय मोहबे ने सोमवार आदेश जारी किया है।कलेक्टर ने जारी आदेश में बताया गया कि जिले में कोरोना महामारी के प्रसार में आई कमी तथा कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट को देखते हुए प्रतिबंधों की समीक्षा उपरान्त जारी किए गए आदेश 13 जनवरी की कंडिका 01 को संशोधित करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित समय सीमा का प्रतिबंध समाप्त किया जाता है। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल क्षमता की 50 प्रतिशत् क्षमता के साथ अनुमति होगी, परन्तु कोविड-19 प्रोटोकाल (जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, सैनेटाईजर का उपयोग करना इत्यादि) का पालन करवाना संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी। शैक्षणिक संस्थानों के संचालन पर लगे प्रतिबंध समाप्त किये जाते है। उक्त संस्थानों के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएगें।

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