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बालोद बस स्टैंड बना बस मालिको का अवैध बस डिपो..व्यापारियों की शिकायत के बाद पालिका ने इन बस मालिको को भेजा नोटिस

बालोद- जिला मुख्यालय के शहीद वीरनारायण सिंह नया बस स्टैंड इन दिनों पार्किंग स्थल में तब्दील हो गया है। कोरोनाकाल से यहां बस मालिक अवैध तरीके से अपने वाहन खड़ा कर रहे हैं। जिसके बाद पार्किंग का मुद्दा गर्मा गया है। स्टैंड के पिछले हिस्से में नगर पालिका के दुकानदार चाहते हैं कि लंबे समय से स्थायी रूप से खड़ी बसों को हटाया जाए। बसों की अवैध पार्किंग के चलते पालिका काम्प्लेक्स के दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है। इलाके में बसने वाले लोगों को भी बसों के इस अवैध पार्किंग पर एतराज है। कमलनारायण कौशिक, सुमित नूनीवाल, डोमेन्द्र श्रीवास एवं अन्य दुकानदारों ने नगर पालिका के सीएमओ को मांग पत्र दिया है कि बस स्टैंड के पीछे स्थायी रूप से खड़ी बसों को हटाया जाए। अवैध पार्किंग न बनाई जाए।

बस स्टैंड का उपयोग डिपो के रूप में

कुछ बस संचालकों के द्वारा नए बस स्टैंड परिसर में स्थायी रूप से बसों को खड़ा किया गया है। इन बस संचालकों के द्वारा अपनी कंपनी के बसों को खड़ा रखने के लिए बस डिपो नहीं बनाया गया है और बस स्टैंड का उपयोग ही उनके द्वारा डिपो के रूप में किया जा रहा। बसे स्टैंड में लंबे समय से खड़ी हुई है, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा, जिस पर नगरपालिका व यातायात पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही।

अवैध रूप से खड़ी बसें बनी अय्याशी का अड्डा

बस स्टैंड परिसर की यातायात व्यवस्था सुधारने के नाम पर पालिका प्रशासन उदासीन है। स्टैंड परिसर में प्रतीक्षालय के पीछे जहां-तहां खड़ी बसें व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। स्टैंड में खड़ी बसों में अनैतिक कार्य होते रहते हैं तो वहीं नशेड़ियों का मजमा भी लगा रहता है। जिससे शहर में आए दिन अपराधिक रिकॉर्ड भी बढ़ रहे हैं। चोरी की वारदातों के साथ-साथ आए दिन थाना क्षेत्रों में नशे की हालात में मारपीट के मामले भी दर्ज होते हैं।

अफसरों की उदासीनता छोटे दुकानदारों पर भारी

बस मालिकों ने अवैध रूप से अपनी बसे स्थायी रूप से स्टैंड में खड़ी करके रखी हैं, जिसका खामियाजा छोटे दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। मगर प्राइवेट बस खड़ा करने वाले मालिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिसका मुख्य कारण है पालिका प्रशासन का इन लोगों के प्रति कोई कार्यवाही ना करना। इसलिए अफसरों को इस ओर ध्यान देकर कम से कम अवैध पार्किंग में खड़ी बसों को हटवाने के प्रति कार्यवाही करनी चाहिए ताकि नगर पालिका की दुकान पर छोटा व्यवसाय कर अपना परिवार पालने वाले दुकानदार सुविधापूर्वक व्यवसाय कर सकें।

नगर पालिका ने जारी किया नोटिस

बस स्टैंड में लंबे समय से खड़ी निजी बसों को हटाने के लगातार आवेदन के बाद अब जाकर बस संचालकों को नगरपालिका ने नोटिस जारी किया है। नगर पालिका ने गुरुदेव ट्रेवल्स बालोद, आनंद रोडवेज धमतरी और गोंडवाना बस सर्विस बोरतरा को नोटिस कर कहा है कि यात्री प्रतीक्षालय के पीछे कब्जा कर लगभग 2 वर्षों से बसों को रखा गया है। जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा के तहत अस्थायी दखल श्रेणी में आता है, जो कि अवैधानिक एवं अनुचित है। नौटिस में कहा गया है कि उक्त कृत्य के लिये छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। नोटिस मिलने के 02 दिन के भीतर बस स्टैण्ड में रखे बसों को हटाकर अपने निजी स्थान या डिपो में रखें। अन्यथा नियमानुसार निकाय द्वारा हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

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