बालोद-जिले के गुरुर थाना क्षेत्र की नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर और भागकर जबरदस्ती पूर्वक शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को गुरुर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।पुलिस ने बताया कि 03 अगस्त को थाना गुरूर क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ग्राम की प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी देवेन्द्र साहू पिता हेमलाल साहू निवासी ग्राम पवनी मकान नम्बर 348 बस स्टैण्ड के पास थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार छ.ग. द्वारा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री (पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर वैध संरक्षण से भगा ले जाकर पीड़िता के साथ लगातार कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध धारा 363, 366376 (2) ड) 376 (3) भादवि, 4, 5 (ठ), 6 पाक्सों एक्ट 3 ( 2 ) v एससी / एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सदानंद कुमार के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी. आर. पोर्ते के निर्देशन में एवं उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण मे निरीक्षक डी० चंद्रवंशी के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया। टीम के द्वारा सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर आरोपी का पता रायपुर में होना पता चलने पर टीम रवाना किया गया जो आरोपी देवेन्द्र कुमार साहू पिता हेमलाल साहू उम्र 18 वर्ष 03 माह साकिन पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार को अभिरक्षा में लेकर थाना लाये थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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- नाबालिग को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण के आरोपी को पुलिस बलौदाबाजार जिले के इस जगह से किया गिरफ्तार