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नया बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाओ या कार्रवाई झेलो: 3 दिन का नोटिस, पिछली बुलडोजर सख्ती का दिखा असर

बालोद। नगर पालिका परिषद बालोद ने शहर के नया बस स्टैंड क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण पर सख्ती दिखाते हुए वार्ड क्रमांक 16 के दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को जारी नोटिस में व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर अपने-अपने दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, नया बस स्टैंड स्थित दुकानों के सामने टीन शेड लगाकर और सामान बाहर फैलाकर किए गए अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए हाल ही में नया बस स्टैंड आश्रय स्थल में एसडीएम नूतन कंवर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, उपाध्यक्ष कमलेश सोनी, व्यापारी संघ अध्यक्ष हरीश सांखला सहित जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों से विस्तृत चर्चा के बाद अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया।


बैठक में यह सहमति बनी थी कि पहले चरण में व्यापारियों को मुनादी और नोटिस के माध्यम से तीन दिन का समय दिया जाए, ताकि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा सकें। इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो नगर पालिका और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा।
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित दुकानदार दुकान, गुमटी या ठेला संचालित करते हुए सामने टीन शेड निर्माण कर रहे हैं या अव्यवस्थित तरीके से सामान रख रहे हैं, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। ऐसे में सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 1 अप्रैल तक अपने अतिक्रमण, टीन शेड और बाहर रखे सामान को हटाना सुनिश्चित करें।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद यदि अतिक्रमण पाया गया, तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यापारियों की होगी।

नोटिस जारी होते ही नया बस स्टैंड क्षेत्र में व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है। कई दुकानदारों ने कार्रवाई के डर से अपनी दुकानों के सामने लगे टीन शेड और अतिरिक्त ढांचे को हटाना भी शुरू कर दिया है।

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