रायपुर। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) महोदय ने रायपुर के होटल, क्लब एवं बार संचालकों की एक अहम बैठक ली। इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, वैधता और संचालन प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में SSP ने संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी बार, होटल और क्लब पूरी तरह से वैध लाइसेंस के साथ संचालित होने चाहिए। संचालन के निर्धारित समय का सख्ती से पालन किया जाए—अर्थात, समय पर खोलना और समय पर बंद करना अनिवार्य होगा।
अनुमति के बिना विशेष आयोजन नहीं
विशेष आयोजनों या कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा प्रशासन को पहले से बताना आवश्यक होगा। इसके लिए विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना इजाज़त कोई भी बड़ा आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम अनिवार्य
SSP ने निर्देशित किया कि प्रमुख गेट, कार्यक्रम स्थल, पार्किंग स्थल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर हाई क्वालिटी CCTV कैमरे लगाए जाएं, और उनका वीडियो डाटा कम से कम 01 माह तक सुरक्षित रखा जाए। किसी भी स्थिति में निगरानी में ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक पहचान दस्तावेज और वेरिफिकेशन
होटल और रूम एंट्री के समय आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र के साथ मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। क्लब और बार में तैनात सभी बाउंसरों एवं कर्मचारियों की सूची संबंधित थाना को सौंपना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी आवश्यक होगा।
पार्किंग स्थल भी पुलिस निगरानी में
भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में पार्किंग स्थलों की पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या आपराधिक गतिविधि न हो सके।
इवेंट टीम और कलाकारों की सूचना अनिवार्य
अगर किसी विशेष आयोजन में कलाकार या इवेंट मैनेजमेंट टीम शामिल हो रही है, तो उनकी पूरी डिटेल—नाम, संपर्क नंबर और अन्य जानकारियां—पूर्व में संबंधित थाने को देना अनिवार्य होगा।
सख़्ती से लागू होंगे निर्देश
SSP ने साफ़ कहा कि इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य केवल नियम थोपना नहीं, बल्कि शहर को सुरक्षित, अनुशासित और अपराधमुक्त बनाना है।




















