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*11पेटी गोवा शराब के साथ युवक गिरफ्तार…..नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार पुरूर पुलिस की कार्यवाही*

बालोद।जिले के पुरूर एन एच 30 मार्ग में स्थित ग्राम मरकाटोला तिराहा के पास पुरूर पुलिस ने शनिवार को एक सफेद रंग की हुंडई कार में शराब ला रहे एक आरोपी को 11 पेटी गोवा शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जिसकी कीमत 74 हजार 250 रुपये बताई जा रही है। 11 पेटी गोवा शराब व एक सफेद रंग की हुंडई कार पुलिस ने बरामद की है। अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी के रोकथाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बालोद एस०आर० भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर की टीम को अवैध शराब परिवहन रोकने में सफलता हासिल की गई। पुलिस ने बताया कि पुलिस थाना पुरूर के पुलिस पार्टी को शनिवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिला कि एक सफेद रंग की हुण्डई आई 10 कार क्रमांक CG-07-M-8077 के डिक्की व पीछली सीट में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर रखा हुआ है जिसे दुर्ग बालोद कांकेर के रास्ते जगदलपुर बिकी हेतु लेकर जा रहे हैं कि सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ व गवाहनो के एन एच 30 मार्ग ग्राम मरकाटोला तिराहा के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनो की चेकिंग कर रहे थे चेकिंग के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार एक सफेद रंग की हुण्डई कार क्रमांक CG-07-M- 8077 आया जिसे इसारा कर रोका गया। वाहन चालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम मायाराम लोधी पिता थनवारराम लोधी उम्र 32 साल शांति नगर जी रोड साह निवास के पीछे वार्ड क्रमांक 15 सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग का निवासी होना बताया एवं वाहन में अंग्रेजी शराब गोवा कम्पनी को छिपाकर रखना जिसे बैतुल म०प्र० से लेकर जगदलपुर बिक्री हेतु परिवहन करना बताया। बाद आरोपी मायाराम लोधी को उसके कब्जे के वाहन क्रमांक CG-07-M-8077 की तलाशी हेतु नोटिस देकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त वाहन के डिक्की में खाकी रंग का काढून 07 पेटी एवं गाडी की पिछली सीट पर खाकी रंग का काढून 04 पेटी कुल 11 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा बरामद कर गवाहो के समक्ष विधिवत् जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी मायाराम लोधी के विरूध्द थाना पुरूर में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।उक्त प्रकरण में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा प्र०आर० कमलेश रावटे आरक्षक लिखन कुमार साहू, गुणेश यादव, किशोर कुमार साहू, धनेन्द्र देवांगन, सुरेश पटेल, उमाशंकर जारके, संदीप यादव व सायबर सेल बालोद की सराहनीय भूमिका रही।

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