बालोद जिले के कोसागोंदी में 3 वर्ष पूर्व हुए मिट्टी तेल उड़ेल कर आत्महत्या करने मामले पर मृतिका के सास को हत्या के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल दाखिल किया था जिस पर बालोद जिले के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता भेष साहू ने मामले की पैरवी करते हुए इस जटिल मामले में दोषमुक्त करवाने में सफलता हासिल की है
पूरे मामले में अधिवक्ता भेष साहू ने बताया कि पुलिस द्वारा पेश अभियोग पत्र के अनुसार ग्राम कोसागोंदी थाना गुरुर निवासी मधुलता निषाद, दिनांक 31 जनवरी 2019 को शाम के 6:00 बजे अपने घर में आग से जल गई थी जिसके इलाज हेतु बठेना हॉस्पिटल धमतरी ले जाया गया, इस दरमियान सक्षम अधिकारी के द्वारा मधुलता की मरणासन्न कथन तत्काल लेखबद्ब किया गया था, जिसके अनुसार घटना दिनांक को, मधुलता की सास मुनिया बाई निषाद के द्वारा 5 लीटर की जाराकिन में रखे मिट्टी तेल को उसके ऊपर, डाल कर माचिस की तीली से आग, हत्या करने के आशय से लगा दी थी, जिससे वह जल है । मधुलता की मृत्यु ईलाज के दरम्यान 9 फरवरी 2019 को रायपुर हॉस्पिटल में हो गई थी । पुलिस के द्वारा मर्ग जांच करने पर भी उसके सास के द्वारा हत्या करने के आशय से मधुलता पर आग लगाने की पुष्टि होने पर आरोपिया के विरुद्ध धारा 302 IPC के तहत, अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजी गई थी।.
आरोपीया की ओर से अधिवक्ता भेष कुमार साहू के द्वारा पैरवी करते हुए, इस आधार पर बचाव किया कि, मृतिका मधुलता अटका पारी (सर दर्द) की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थी, जिससे परेशान हो कर आग लगा कर आत्म हत्या की है । अधिवक्ता के उक्त न्याय संगत व विधि सम्मत तर्क के बाद प्रथम अतरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीया को हत्या के आरोप से दोषमुक्त करने आदेश पारित की है,
वही भेष साहू ने बताया कि आरोपीया आर्थिक रूप से कमजोर खेतिहर मजदूर थी, निषाद समाज के लोगो के द्वारा निवेदन करने पर अधिवक्ता साहू के द्वारा औपचारिक फीस लेकर उक्त केस में न्याय संगत पैरवी कर न्याय दिलाने में सफल होने पर, आरोपियों के परिवार एवम निषाद समाज के लोगो के द्वारा अधिवक्ता साहू को शुभ कामनाएं दिए है।