बिना शादी के रहते थे एक साथ..फिर कर दी अपने ही गर्लफ्रैंड की हत्या..अब मिला आजीवन कारावास की सजा
बालोद, बालोद सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी संतोष कुमार पिता रामप्रवेश प्रसाद उम्र 25 वर्ष, वार्ड क्र० 13 पाली रोख डेहरी आनसन, जिला रोहतास (बिहार) को भादवि की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से…




















