बड़ी खबर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सहारा सहित 314 वित्तीय कंपनियों, चिटफंड कंपनियों के अचल सम्पत्तियों के अंतरण या किसी भी प्रकार के संव्यवहार पर लगाया रोक
बालोद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अनियमित वित्तीय कंपनियों में निवेशकों द्वारा निवेशित राशि निवेशकों को वापस दिलाए जाने हेतु छ.ग. निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जानी है। जिला बालोद में निवेशकां से प्राप्त आवेदन के आधार पर…




















