*वित्त विभाग द्वारा समस्त शासकीय विभागों को जारी किए गए निर्देश….ठेकेदारों सहित इन सभी को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (GST-TDS) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के लिए दिए ये निर्देश*
रायपुर, वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं (Suppliers) को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (GST-TDS)…




















