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बालोद : अबोध बालिका से दुष्कर्म का आरोपी एक साल में पहुंचा जेल, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

बालोद। अबोध बालिका से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पर बालोद की पॉक्सो अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को महज एक साल के भीतर ही सजा सुना दी। अदालत ने आरोपी कोमल गिरी गोस्वामी (35 वर्ष), निवासी धुर्सा, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये…

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*सजा:- नाबालिग लड़की को पत्नी बनाकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा*

बालोद-नाबालिग लड़की को पत्नी बनाकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी रामू यादव पिता गोविंद यादव (25) निवासी वार्ड-27 अम्बे नगर थाना हीरानगर इंदौर, को धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा…

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चारित्रिक शंका के चलते अपने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा..बालोद जिले के इस थाना क्षेत्र का मामला

बालोद- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज सिंह ठाकुर ने मर्डर मामले का सुनवाई कर आरोपी सुखुराम मंडावी(45) निवासी सड़क पारा पुसावड, थाना डौंडी को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास व 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।प्रकरण के अतिरिक्त लोक…

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