बालोद-नाबालिग लड़की को पत्नी बनाकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी रामू यादव पिता गोविंद यादव (25) निवासी वार्ड-27 अम्बे नगर थाना हीरानगर इंदौर, को धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 376 (2) (झ) (ढ) के आरोप में आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा) व 3,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
लड़की के गायब होने की रिपोर्ट 27 फरवरी 2019 को लिखाई थी
प्रकरण में पैरवी छन्नूलाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने की। पीडि़ता के पिता ने गुरुर थाने में नाबालिग लड़की के गायब होने की रिपोर्ट 27 फरवरी 2019 को लिखाई थी। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने सूचना पर इंदौर पहुंचकर अपहृता को आरोपी रामू यादव के कब्जे से बरामद किया। उसका बयान लिया।
मोबाइल से गलत नंबर लग गया था
पीडि़ता ने बताया कि उसने अपने मोबाइल से गलत मोबाइल नंबर पर कॉल कर दिया, जो आरोपी के नंबर पर लग गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। एक दिन आरोपी पीडि़ता से मिलने इंदौर से गुरुर आया और उसे बुलाया। पीडि़ता घर में बिना किसी को बताए गुरुर पहुंची। आरोपी के साथ रायपुर से नागपुर फिर भोपाल, भोपाल से इंदौर पहुंची। एक किराए के मकान में रखकर पीडि़ता को पत्नी बनाकर लगातार बलात्कार किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।