बालोद- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज सिंह ठाकुर ने मर्डर मामले का सुनवाई कर आरोपी सुखुराम मंडावी(45) निवासी सड़क पारा पुसावड, थाना डौंडी को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास व 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार घटना 5 अक्टूबर 2019 की है। ग्राम पुसावड़ के विष्णुराम मंडावी ने कोटवार उदेराम को जानकारी दिया कि सुखुराम मंडावी ने घर में अपनी पत्नी फूलकुंवर की खाट के पाया (खुरा) से मार दिया है। जिससे उसकी मौत हो गई है। तब कोटवार व गांव के अन्य लोग घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर फूलकुंवर बाई कमरे में मृत पड़ी हुई थी। चेहरा में गंभीर चोटें आई थी। किसी चीज से मारने का निशान था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद डौंडी थाना में पहुंचकर जानकारी दी गई और रिपोर्ट दर्ज किया गया।जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच किया। पंचनामा सहित अन्य कार्रवाई कर शव का पीएम कराया गया। इस दौरान आरोपी के भाई विष्णुराम व गांव के अन्य लोगों के सामने सुखुराम ने बताया कि उसकी पत्नी की आदत ठीक नहीं थी। लड़कों का उसके पास आना-जाना लगा रहता था। जिसके कारण आक्रोशित होकर अपनी पत्नी को मारा है और उसके गला को दबाया भी है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं कोटवार की रिपोर्ट पर डौंडी पुलिस ने बयान सहित आगे की जरूरी कार्रवाई की।
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- चारित्रिक शंका के चलते अपने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा..बालोद जिले के इस थाना क्षेत्र का मामला