हत्या के आरोपी मां-बेटे को मिला आजीवन कारावास…बालोद जिले के इस गांव का मामला
बालोद- बालोद न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मनोज सिंह ठाकुर ने आरोपी ओमप्रकाश देशमुख (23) व उनकी मां चुन्नी बाई देशमुख (41) निवासी गोडमर्रा थाना सुरेगांव को धारा 302/34 के अपराध में आजीवन कारावास व 100 रुपए अर्थदंड और धारा 201/34 के अपराध में सात साल का कारावास एवं 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित…