प्रदेश रूचि

मुख्यमंत्री साय ने “सौगात-ए-मोदी” के तहत मुस्लिम बहनों को बांटी खुशियाँ : 500 जरूरतमंद महिलाओं को मिले उपहारकलेक्टर ने किया जिले में पदस्थ राप्रसे अधिकारियों के कार्यों का किया विभाजन…. चंद्रकान्त कौशिक रहेंगे ADM… इसके अलावा किसी मिला कौन सा प्रभार.पढ़े पूरी खबरचैत्र नवरात्रि पर इस सेवा समिति द्वारा किया जायेगा निशुल्क प्रसादी का आयोजन…..पिछले साल 52 हजार से अधिक लोग पहुंचे थे इस पंडाल परजल्द होगा महावीर वाटिका का कायाकल्प….वाटिका की दुर्दशा पर बोले नपाध्यक्षजल सरंक्षण:- कलेक्टर पहुंचे गुण्डरदेही ब्लाक के भाठागांव (बी)….जल जतन अभियान के कार्यों का लिया जायजा…इन कामों का किया अवलोकन


बालोद विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो मामले में फिर एक आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा..बालोद थाना अंतर्गत यहाँ का है मामला

बालोद-नाबालिग का बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने बीस वर्ष का
कारावास की सजा सुनाई हैं।बालोद न्यायालय मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), द्वारा आरोपी युवराज नेताम पिता भगवान सिंह नेताम, उम्र 22 वर्ष मरारपारा निवासी वार्ड 08 बालोद जिला बालोद को मा.द.सं की धारा 383 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास मा.दस 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व पॉक्सों की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सों),
          विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू

छन्नू लाल साहू के अनुसार वार्ड क्र. 02 संजय नगर बालोद के रहने वाली पीड़िता की माता मजदूरी का कार्य करती है, जिसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 24 अगस्त 2019 को शाम 4 बजे तक वापस नहीं आयी, जिसे वह आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों के घर पीड़िता की तलाश की किंतु कोई पता नहीं चला कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है, जिसके संबंध में थाना बालोद में जाकर पीड़िता के गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। म.प्र.आ. नर्मदा कोठारी के द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ -अपराध क. 385/2019 अंतर्गत धारा 363 के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। पुलिस ने बुधवारी बाजार बालोद से अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर कथन लिया गया जहां पीड़िता ने बतायी कि जब वह कक्षा छटवी में थी तब युवराज नेताम उसके बुआ के लड़के के साथ उसके घर तरफ आता था तब से उसकी अभियुक्त के साथ जान पहचान हुई थी तब अभियुक्त कहता था कि वह मुझसे प्यार करता है, उसके दो दिन बाद अभियुक्त उसे गंगरेल बांध एवं सियादेवी बालोद लेकर गया था जन्माष्टमी के दिन अभियुक्त फोन करके घुमने जाने के लिये बुला लिया और संजारी क्लब के बाजू के ऑफिस में रखकर रात्रि में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था. इसके पूर्व भी अभियुक्त ने अपने घर मरारपारा बालोद में उसके साथ दो-तीन बार शारीरिक संबंध बनाया है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहा पर विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के कथनों के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!