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पुलिस अभियान:-शराब के नशे में फर्राटे भरने वाले वाहन चालको पर 55 हजार 5 सौ का जुर्माना..2 दिनों में 15 सौ वाहन चालकों को दिये समझाइस

 

** बालोद पुलिस द्वारा विगत 2 दिनों में विशेष अभियान चलाकर लगभग 1,500 वाहन चालकों को रोककर समझाईस दिया गया खामियां पाए जाने वाले वाहन चालकों पर किया गया चालानी कार्यवाही।

** 2 दिन में एमवी एक्ट के कुल 158 प्रकरण में 39,400 रु. समन शुल्क का किया गया चालानी कार्यवाही।

** 16 शराब सेवन कर वाहन चालन एवं एक प्रकरण में वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करना कुल 17 प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

** तीन शराब सेवन के वाहन चालन के विरुद्ध न्यायालय में हुआ ₹555,500 का जुर्माना शेष 14 प्रकरण का जुर्माना किया जाना शेष है।

बालोद -पुलिस अधीक्षक  सदानंद कुमार के निर्देश पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  प्रज्ञा मेश्राम के मार्गदर्शन एवं समस्त राजपत्रित अधिकारी पुलिस जिला बालोद (छ.ग.) के पर्यवेक्षण में जिला बालोद के समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात बालोद द्वारा दिनांक 10.02.2022 के 16:00 बजे से 18:00 बजे तक एवं 11.02. 22 के 13:00 बजे से 18:00 बजे तक विशेष अभियान चलाकर नाबालिक वाहन चालको, शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने, दुपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन नहीं चलाने एवं बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने हेतु आम नागरिकों को समझाईश दिया गया। मौके पर वाहन के दस्तावेज चेक किया गया खामियां पाए जाने वाले चालकों के विरूध्द कार्यवाही किया गया है। इस वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 1500 वाहन चालकों को रोककर समझाईस दिया गया वाहनों के दस्तावेज चेक किया गया जिसमें वाहन के दस्तावेज में खामी पाए जाने पर, शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते पाए जाने पर, और बिना हेलमेट लगाए वाहन चालन करते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों कुल 16 चालको के विरुद्ध कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसमें एक चालक को शराब सेवन कर वाहन चलाने एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करने पर ₹110,500 अर्थदंड से दंडित किया गया। दूसरे वाहन चालक को शराब सेवन कर, बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाएं जाने पर ₹1 15,500 एवं वाहन मालिक जिसने बिना लाइसेंस के वाहन चालन करने दिया गया जिस कारण वाहन मालिक को ₹5000 से दंडित किया गया। तीसरे वाहन चालक जो शराब सेवन कर, मौके पर वहां के दस्तावेज पेश नहीं करना, बिना लाइसेंस एवं बिना बीमा के वाहन चला रहा था उन्हें माननीय द्वारा 17,500 रु. से एवं वाहन मालिक जिसने बिना लाइसेंस एवं बिना बीमा के वाहन चालन करने दिया गया जिस पर वाहन मालिक को ₹77000 का अर्थदंड से दंडित किया गया। इस प्रकार कुल 03 शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले प्रकरण में मान. न्यायालय द्वारा ₹555,500 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार की वाहनों की चेकिंग का उद्देश्य चोरी किए गए वाहनों की रिकवरी, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाकर सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी लाना एवं अवैध परिवहन को रोकना है। इस प्रकार की चेकिंग से आम जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा आम जनता एवं राहगीरों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है एवं बीच-बीच में इसी प्रकार की सघन वाहन चेकिंग भी की जाती रहेगी।

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