बालोद- जिला मुख्यालय के गंजपारा में स्थित आकांक्षा टावर में पांची सिनेमा के संचालक द्वारा शासन के नियमो को दरकिनार कर ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूलने और टिकिट में शुल्क का विवरण नही होने के मामले सामने आया है। वही इस मामले पर बालोद नगर के एक शिकायतकर्ता ने पांची सिनेमा के संचालक द्वारा ग्राहकों व शासन को नुकसान होने की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री, वाणिज्य कर ,जीएसटी दुर्ग रेंज के सयुक्त आयुक्त व कलेक्टर से किया है। जिस पर गत दिनों जांच टीम के अधिकारी जांच के नाम पर खानापूर्ति के लिए पांची सिनेमा में पहुचकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी को ही शिकायतकर्ता के नाम पर बयान लेकर वापस चले गए। जांच दल के अधिकारी पर सवालिया निशान उठने लगे है। पाँची सिनेमा में टिकिट शुल्क का उल्लेख नही किया जाता ।
टिकिट में लिखा होता है सिल्वर,गोल्डन और डायमंड
टिकिट में केवल सिल्वर,गोल्डन और डायमंड पेन से लिखा होता है लेकिन इन टिकिट में शुल्क का उल्लेख नही किया जाता है।कई बार ग्राहक शुल्क की राशि का उल्लेख नही होने पर सिनेमा मालिक से किया गया था लेकिन इस पर कोई ध्यान नही दिया और धड़ल्ले से ग्राहकों से मनमाना पैसे की वसूली की जा रही है। पाची सिनेमा द्वारा सिल्वर में 100 रुपये,गोल्डन में 200 रुपये और डायमंड में 250 रुपये ग्राहकों से पैसा वसूल रहे है।
पाँची सिनेमा में टिकिट के शुल्क में विवरण नही,ग्राहकों से ले रहे अधिक रकम
एक शिकायतकर्ता अपने शिकायत पत्र में बताया कि बालोद नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत गंजपारा में आकांक्षा टावर में पांची सिनेमा संचालित है। उक्त सिनेमा हाल में ग्राहकों से मनमाना शुल्क वसूल किया जा रहा है। शासन के नियमानुसार सिनेमा घर के टिकट में शुल्क के सम्बन्ध पूरा विवरण लिखा होना चाहिए। किन्तु पांची सिनेमा के संचालक द्वारा शासन के नियमो को धज्जियां उड़ाते हुए ग्राहकों को शुल्क लेने के पश्चात दिए जाने वाले टिकट में शुल्क विवरण नही है। टिकट में शुल्क का उल्लेख नहीं होने से ग्राहकों से मनमाना शुल्क वसूल किया जाता है। ग्राहक का अधिकार होता है कि उसके द्वारा अदा की जाने वाले शुल्क के सबंध में बिल या उल्लेख प्राप्त करे लेकिन पांची सिनेमा के संचालक द्वारा ग्राहकों के इस अधिकार का खुला उलंघन कर खुलेआम ग्राहकों के जेब मे डाका डाला जा रहा है।
टिकिट में शुल्क का विवरण नही होने पर शासन को हो रहा नुकसान
सिनेमा के संचालक द्वारा टिकट में शुल्क का उल्लेख न कर ग्राहकों के साथ साथ शासन को भी नुकसान हो रहा है। सिनेमा की टिकट में उल्लेखित शुल्क के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिरोपित किया जाता है, किन्तु ग्राहकों से वसूल किये जाने वाली वास्तविक शुल्क की जानकारी अज्ञात होने से कर चोरी किये जाने की पूरी संभावना है ।शासन को दिए जाने वाले कर की चोरी की जा सकती है, साथ ही टिकट में जी एस टी नंबर का भी उल्लेख नहीं होने पर शासन को नुकसान हो रहा है।