बालोद-जिले के गुरुर थाना क्षेत्र की नाबालिक युवती को शादी का झांसा देकर शारारिक सबंध बनाने वाले आरोपी को गुरुर पुलिस ने रविवार को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।पुलिस ने बताया कि 27 जनवरी को थाना गुरूर क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ग्राम की प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया की नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के वैध सरंक्षण से बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 34 / 2022 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम के निर्देशन में एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार बागडे के पर्यवेक्षण में निरीक्षक डी० चंद्रवंशी के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया। टीम द्वारा हर संभव पता तलाश किया जा रहा था कि मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी ईश्वर पटेल के कब्जे से ग्राम चरोटा थाना भखारा जिला धमतरी में बरामद किया गया है। अपहृता के द्वारा अपने बयान में आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताने से प्रकरण में धारा 366,376 ( 2 ) (ढ), भादवि 4.5 (ठ 6 पाक्सो एक्ट 3 ( 2 ) Vक संशोधित धारा 3 (क) (बफ ) एसीएस. टी एक्ट जोड़ा जाकर आरोपी ईश्वर पटेल बोरतरा निवासी को रविवार दिना को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त प्रकरण को सुलझाने व आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में उप पुलिस अधीक्षक एस०एस० मौर्य, निरीक्षक डी० चंद्रवंशी, म०प्र०आर० 131 नर्मदा कोठारी, आरक्षक प्रवीण सोनी प्रवीण राजपूत, शेरअली, आर राहुलदेव गजपाल की सराहनीय भूमिका रही।