बालोद-बालोद जिला मुख्यालय से 13 किमी की दूरी पर स्थित ग्राम गुजरा 930 नेशनल हाइवे से लगें खेत पर भूमाफिया द्वारा हरे-भरे सागौन पेड़ों को काटकर भूमि को समतल करके बिना परमिशन अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी को लेकर 27 दिसबर को प्रदेश रुचि वेबपोर्टल में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिस पर 4 जनवरी को डोंडी तहसीलदार नेहा धुवे ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को भेजकर मौके का निरीक्षण कर 4 नग सागौन पेड़ का पंचनामा बनाकर राजस्व और वन विभाग को जब्ती किए गए लकड़ी को सुपुर्दगी किया गया था। इस पर न्यायालय अतरिक्त तहसीलदार दल्लीराजहरा द्वारा भूमि स्वामी को बुलाकर प्रकरण पर तीन अलग अलग तिथि में सुनवाई किया गया।जिसमें न्यायालय ने भूस्वामी जगेसर ,रमेसर,जोहर के खिलाफ अ -63 के तहत अधिसूचित क्षेत्रो के खातों से इमारती लकड़ी काटने का मामला दर्ज किया है।
सागौन के काटने के मामले में भूस्वामी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज
जानकारी के अनुसार डोंडी तहसील के ग्राम गुजरा के भूस्वामी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।जिस पर तहसीलदार द्वारा बनाए गए पंचनामा अनुसार ग्राम गुजरा स्थित भूमि खसरा नंबर 357/1 रकबा 0.07 हेक्टेयर भूमि जोहर पिता जगदीश जाति हल्बा की निजी भूमि पर 04 नग सागौन,03 नग परसा, और 01 नग करही वृक्ष को अवैध रूप से काटकर किसी के द्वारा रख दिया गया।वही भूस्वामी रमेश पिता माहरु जाति हल्बा की भूमि खसरा नंबर 357/3 पर 02 नग सागौन, परसा वृक्ष रखा गया था तथा दूसरे खसरा नंबर 357/6 पर 01 नग सागौन,और खसरा नंबर 357/ 4 पर 01 नग सागौन वृक्ष को काटकर रख दिया था।जिसकी जानकारी भूस्वामी को नही होने का प्रतिवेदन न्यस्यालय में दिया गया है।जिस पर न्यस्यालय ने भूस्वामी पर अ-63 के तहत अधिसूचित क्षेत्रो के खातों से इमारती लकड़ी काटने पर मामला दर्ज किया है।
भूस्वामी को इमारती लकड़ी काटने की जानकारी नही होने की न्यायालय को सौपा प्रतिवेदन
न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दल्लीराजहरा द्वारा भूस्वामी पर अ -63 के तहत कार्यवाही किया गया है।वही भूस्वामी द्वारा इमारती लकड़ी काटने की जानकारी नही होने और इमरती लकड़ी को अवैध रूप से काटकर किसी के द्वारा रखने को लेकर न्यायालय में प्रतिवेदन सौपा है।इसके पीछे भूमाफिया के हाथ बताया जा रहा है।हालांकि भूस्वामियों द्वारा अभी तक इमारती लकड़ी को किसने काटा है अभी तक नामो का खुलासा नही किया है लेकिन इस मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि किसान को सागौन काटने के मामले पर फसाया जा रहा है।सागौन को जेबीसी मशीन से उखाड़ा गया है।सागौन के मामले पर किसान अनभिज्ञ है जिसके कारण डरे सहमे है। ग्रामीणों ने कहा कि किसान के पास इतना हिम्मत नही है कि सागौन को जेबीसी से उखाड़ देगा ये सारा किए धराए भूमाफिया को बताया गया।
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सागौन को उखाड़ने और जमीन को समतलीकरण करने बालोद से गया था जेबीसी मशीन
जानकारी के अनुसार नेशनल हाइवे के 930 में स्थित ग्राम गुजरा के निवासी जगेश्वर पिता माहरु राम हल्वा और रमेसर पिता माहरु और स्वर्गीय जगदीश की मौत होने पर उनके पुत्र ज़ोहर के नाम से 69 डिसमिल का चार खेत है।जगेश्वर का गूंगा बताया जा रहा है।भूमाफिया द्वारा भोले भाले आदिवासी को झांसे में देकर 69 डिसमिल जमीन को एग्रीमेंट करवाकर चार खेत मे लगे सागौन और खमार की पेड़ो को जेबीसी से उखाड़कर समतलीकरण कर मैदान बना दिया था ।खेत को समतलीकरण करने और सागौन पेड़ो को उखाड़ने के लिए बालोद से जेबीसी मशीन मंगवाया गया था।जिसके बाद भूमाफिया द्वारा सारे नियमो को ताक में रखकर दिन दहाड़े इमारती सागौन और खमार की पेड़ो में जेबीसी मशीन से उखाड़ गया था।