बालोद- जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र की नाबालिक युवती को अश्लील गाली गलौज कर अपहरण करने की धमकी देने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस ने बताया कि अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिक युवती 3 जनवरी को शाम 05 बजे स्कूल से आकर अपने घर पर बैठी थी, इस दौरान घर के बाहर मुकुंद सिन्हा काफी अश्लील गाली गलौज कर रहा था, तब प्रार्थिया घर से बाहर निकलकर मुकुंद सिन्हा को गाली देने से मना की तो मुकुंद सिन्हा आक्रोश में आकर प्रार्थिया को उठा देने की धमकी देते हुए अश्लील गाली गलौज कर प्रार्थिया की बाल को खिचकर सिर के दाहिने तरफ को मुक्का से मारा,दाहिने कंधे के पास मुक्के से मारपीट करने से पहने हुए प्रार्थिया का कपड़ा हल्का से फट गया है। आरोपी द्वारा मारपीट करते देख प्रार्थिया के पिता व आस पडोस के लोग बीच बचाव किये। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण एवं प्रार्थी एवं गवाहो के कथन पर से घटना समय को आरोपी मुकुंद सिन्हा का भाई संतोष कुमार सिन्हा दोनो एक राय होकर प्रार्थिया एवं उनके पिता को महार जाति के जानते हुए भी आरोपियों द्वारा जातिगत अश्लील गाली गलौज करने से प्रकरण में एक से अधिक आरोपी होने से धारा 34 भादवि जोडी गई है, एवं प्रकरण की प्रार्थिया एवं उसके पिता व गवाहो के कथनानुसार प्रकरण के प्रार्थिया को अनुसूचित जाति का होना जानते हुए भी आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक जगह पर जातिगत अश्लील गाली गुप्तार करना एवं प्रार्थिया द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश करने पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 3(क-फ) एस0टी0/एस0सी0 एक्ट का पाये जाने से प्रकरण में उक्त धारा जोडी गई।आरोपियों के विरूद्ध घटना समय को अपराध घटित करने का साक्ष्य सबुत पाये जाने से 07 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।