बालोद – कोविड-19 एवं नये वेरियन्ट ओमिकान के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर जन्मजेय मोहबे ने मंगलवार को जिले में धारा 144 ( 1) एपिडेमिक एक्ट 1887 एव आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रीतिबन्धत्मक आदेश जारी किया है कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि जिला बालोद राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक एवं खेल-कूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।
2. जिले अतंर्गत सभी मॉल, होलसेल दुकाने, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, स्वीमींग पूल आडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाये।
3. कोविड के नियमों एवं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धान खरीदी केन्द्र एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) से संबंधित कार्य चालू रहेंगे। 4. जिले की सड़क सीमाओं एवं सभी रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर का आयोजन कर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का रेंडम जाँच किया जायेगा तथा लक्षण युक्त यात्रियों का कोरोना जाँच किया जायेगा।
5. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करें।
7. समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 07749-223950 है।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।