जिसमें आंशिक संशोधन कर अब केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है।इस आशय का आदेश 31 दिसम्बर को जिला कलेक्टर से जारी कर दिया गया है। इसी तरह जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार के कार्यक्रम तथा सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अथवा जिला दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
क्या आप भी नए साल को लेकर आयोजन की तैयारी कर रहे है..तो हो जाये सावधान..बालोद जिला प्रशासन ने जारी किया ये आदेश
बालोद-जिला कलेक्टर द्वारा बालोद जिले में कोविड-19 एवं नये वरियंट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक तथा नव वर्ष सहित अन्य समस्त प्रकार के आयोजन हेतु कार्यक्रम स्थलों पर अब केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी गई है। इसके तहत अब नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर भी केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्ति भाग ले सकेंगे। इसके पहले कार्यक्रम स्थलों पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी।