बालोद- छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर छग के 2058 सहकारी समिति कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों पर शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज कर्मचारियों ने 8 नवंबर से हड़ताल में चले गए हैं। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल में चले जाने से शासन द्वारा 1 दिसम्बर से शुरू होने वाले समर्थन मूल्य में धान खरीदी प्रभावित होने की प्रबल संभावना को देखते हुए किसान चिंतित हैं। वही सहकारी समिति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ही सोसायटियों में कार्य कर रहे हैं।
सहकारी समिति कर्मचारी महासंध अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शासन को अवगत कराने पर नही दिया ध्यान
विदित हो कि संघ ने अपनी 5 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर क्रमबद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगें पूर्व में कई बार रख चुके हैं। इस दौरान सहकारी समितियों की व्यवस्था बिगड़ती देख पूर्व में शासन द्वारा कमेटी गठित कर हड़ताल समाप्त कराया था। लेकिन 4 माह बीतने के बाद भी 5 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होने से सहकारी संघ के सभी जिला के कर्मचारी संघ ने जिलाधीश, मुख्यमंंत्री सहित तमाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 8 नवम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने की चेतावनी दिए जाने का शासन प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके कारण कर्मचारीगण 8 नवम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने विवश हो गए हैं।
5 सूत्रीय मांगे
सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के संगठन के जिलाध्यक्ष गजेंद्र देशमुख,उपाध्यक्ष यशवंत साहू,कोषाध्यक्ष भीखम चन्द्राकर,सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि 5 सूत्रीय लंबित मांगों में प्रमुख रूप से धान परिवहन देरी से होने के कारण धान में आ रही सुखत एवं अतिरिक्त खर्चा की राशि समितियों को वापस दिलाया जावे। प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवे वेतनमान हेतु वेतन अनुदान पंजीयक महोदय के पत्र दिनांक 25.09.2018 व दिनांक 02.08.2019माननीय टी एस सिंहदेव स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री की अनुसंशा अनुदान राशि प्रदाय किया जावे शीघ्र लागु हो। शासकीय कर्मचारी की भांति नियमित कर वेतनमान दिया जावे। प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा नियम 2018 के अनुसार प्रबंधक की भर्ती 50 प्रतिशत स्थान पर 100 प्रतिशत समिति के संस्था प्रबंधको को केडर प्रबंधक पद पर सविलियन करते हुए बैंक के अन्य रिक्त पदो पर समिति के अन्य कर्मचारियों को 100 प्रतिशत संविलियन के माध्यम से किया जावें। योग्यता तथा उम्र बंधन को शिथिल किया जावे तथा प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में प्लेसमेंट भर्ती पर रोक लगाई जावे। सहकारी समिति सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन हेतु संघ द्वारा दिनांक 3.10.2019 को प्रेषित मांग पत्र में कार्यालय मुख्यमंत्री निवास 11.11.2019 एवं सहकारिता मंत्री के पत्र 03.10.2019 पर अनुशंसित टीप को तत्काल लागू किया जावे। खरीफ विपणन वर्ष आगामी 2021-22 की धान खरीदी नीति में आवश्यक बिंदुओ पर विपणन संघ बैंक एवं समिति और संघ के बीच में कमेटी गठीत कर धान खरीदी नीति में आवश्यक संशोधन किए जाने मांग शामिल हैं।