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नाबालिक युवती को अपहरण कर चाकू के नोक पर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कारावास

बालोद- बुधवार को मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी भजन दास भारती पिता मंगलू राम भारती उम्र 23 वर्ष, मोतीपुर, थाना-डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 100/अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराध की धारा 3/4 के अपराध में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की माता थाना देवरी में हाजिर होकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिग लड़की को घटना दिनांक 15 दिसबर 2019 को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना देवरी द्वारा अपराध धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अपहृत बालिका व अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया। पता तलाश दौरान पता चला कि आरोपी भजन दास भारती अपहृता को हैदराबाद वारंगल ले गया है। वारंगल पहुंचकर अपहृता को आरोपी भजन दास भारती एक झोपड़ी में रखा था, जहां पर जान से मारने की धमकी देकर चाकू दिखाकर जबरदस्ती लगातार बलात्कार करता था। जिसको बरामद कर चौकी पिनकापार लाया गया एवं पीड़िता से पूछताछ करने पर बतायी कि आरोपी भजन दास भारती अपहृता को कपड़ा खरीदने व राजनांदगांव घुमकर आयेंगे कहकर बहला-फुसलाकर हैदराबाद वारंगल ले गया है। वारंगल पहुंचकर अपहृता को आरोपी भजन दास भारती एक झोपड़ी में रखा था, जहां पर जान से मारने की धमकी देकर चाकू दिखाकर जबरदस्ती लगातार बलात्कार करता था। थाना देवरी द्वारा अपराध क. 137 / 2019 पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 376 (3). 506 भा.दं.सं. एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर कार्यालयलाक भयोजक/ से दण्डित किया गया।

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