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आगामी नवरात्रि को लेकर बालोद कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन..इन नियमो का पालन करते हुए करना होगा मूर्ति स्थापना

बालोद- कलेक्टर जन्मजेय मोहबे ने कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये आगामी नवरात्र पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये है। देवी मंदिरों में लगने वाली भीड़ एवं जिले के विभिन्न स्थानों में इस अवसर पर आयोजित होने वाले मेला आदि से कोरोना वायरस के संक्रमण के व्यापक संभाव्य को देखते आदेश जारी किया जाता है।

क्वॉर नवरात्रि 2021 के दौरान बालोद जिले अंतर्गत किसी भी धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर मेला आदि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा 12. मंदिर परिक्षेत्र में दर्शनार्थियों का प्रवेश इस प्रकार से किया जाए कि एक समय में 150से अधिक दर्शनार्थी उपस्थित न रहे। दर्शनार्थियों के मध्य आवश्यक दूरी सुनिश्चित करने की जवाबदारी मंदिर समिति की होगी। 3. किसी भी मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित होगा। दर्शनार्थी के मास्क व सेनेटाईजरकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मंदिर समिति की होगी। नवरात्र पर्व के दौरान प्रसाद वितरण की अनुमति होगी। भोज व भंडारा की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तार यंत्र बजाने की अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक की होगी। 6. यथा संभव लोगों को घरों में रहकर नवरात्र पर्व के दौरान पूजा-पाठ के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आवश्यकता महसूस होने पर सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से मेडिकल एवं स्थानीय थाना बल की व्यवस्था करने की जवाबदारी मंदिर समिति की होगी। मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक धनात्मक कोविड मामले होने पर भीड़ एकत्रित किये जाने पर प्रतिबंध है। उक्त निर्देश के परिपालन में सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्थिति उत्पन्न होने पर मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश तथा मेले एवं जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्यआयोजन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के देवी मंदिर के मंदिर प्रबंधक समिति के गणमान्य नागरिकों सहित शांति समिति की बैठक करके उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा और कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और निर्देशों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

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