बालोद-जिले के 4712 निवेशको से करीबन 5 करोड़ 37 लाख 68 हजार 103 रूपये की ठगी करने वाले बीएन गोल्ड एन्ड बीएनजी ग्लोबल चिटफंड के दो डायरेक्टर को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने प्रेसवार्ता में किया। चिटफंड कम्पनी पर पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर. पोर्ते के मार्गदर्शन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम तैयार किया गया।
प्रकरण क्र.01
पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि चिटफंड कम्पनी बी. एन. गोल्ड एलाइड एण्ड बी. एन. जी. ग्लोबल कंपनी में राशि जमा करने के बदले अधिक व्या देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर कुल 2500 से 3000 निदेशको से राशि जमा करवाया है एवं वर्ष 2017 में मैच्युरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देकर कंपनी बंद कर भाग गया है कि रिपोर्ट पर आरोपी डायरेक्टर के विरुद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक 224/2015 धारा 420, 34 भदवि 3,4,5 ईनामी चिटफंड धन परिवासन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 3 की धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2005 पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम को चंडीगढ़ रवाना किया गया था टीम द्वारा काफी मेहनत व लगन से अज्ञात आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर वहां कैम्प कर प्रकरण के आरोपी 01 विकास भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 40 वर्ष पता ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 1 चीगढ़ 02. विनय भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 35 वर्ष पता ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 1 ढीगढ़ को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया।
प्रकरण क्र. 02
पुलिस ने बताया कि चिटफंड कम्पनी बी. एन. गोल्ड एलाइंड एण्ड बी. एन. जी. ग्लोबल कंपनी में राशि जमा करने के बदले अधिक व्याज देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर कुल 12 लोगों से 12 लाख 50 हजार रुपये जमा करवाया है एवं वर्ष 2017 में मैच्युरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देकर कंपनी बंद कर भाग गया है कि रिपोर्ट पर आरोपी डायरेक्टर के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक 608/2016 धारा 420, 34 भादवि 3,4,5 ईनामी चिटफंड घन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2005 पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम को चंडीगढ़ रवाना किया गया था टीम द्वारा काफी मेहनत व लगन से अज्ञात आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर वहां कैम्प कर प्रकरण के आरोपी 01 विकास भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 40 वर्ष पता -ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 1 चंडीगढ़ 02. विनय भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 35 वर्ष पता ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेवर कालोनी इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 1 चंडीगढ़ को गुरुवार द को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया। गठित टीम के द्वारा चिटफंड के 02 डायरेक्टर आरोपी को ढीगढ़ से विधिवत गिरफ्तार कर बालोद लाया गया।उक्त चिटफंड के डायरेक्टर की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी वालोद निरीक्षक श्री मनीष शर्मा, सनि लेखराम साहू आरक्षक योगेश सिन्हा, आरक्षक भोप सिंह साहू, आरक्षक प्रवीण साहू, आरक्षक मिथलेश यादव की सराहनीय भूमिका रही है।