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ब्रेकिंग:- बालोद जिला शिक्षा अधिकारी सहित एक लेखपाल व एक शिक्षक हुए निलंबित..अनुकम्पा नियुक्ति के नाम पर 35 हजार रुपये लेने का आरोप

बालोद-बालोद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आर एल यादव सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक लेखपाल व भरदा माध्यमिक स्कुल के शिक्षक जितेंद्र देशमुख को निलंबित किया गया है
क्या है मामला
नया रायपुर, दिनांक 06/07/2021 क्रमांक एफ 1-08/2021/20-एक: श्रीमती तरुणा बेलचंदन की सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु श्री आर. एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं श्री जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लो) वि.ख. डोंडीलोहरा जिला बालोद द्वारा राशि रू. 35,000/- की अवैधानिक परितोषण प्राप्त करने की शिकायत प्रारंभिक जांच में प्रमाणित पाए गए है। उक्त लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरित गंभीर कवाचार है।
3/ अतएव, राज्य शासन एतद्वारा श्री आर.एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं श्री जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लो) वि.खं. डोंडीलोहरा जिला बालोद को छ0ग० सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम-1966 के नियम-9(1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में श्री आर. एल. ठाकुर का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर एवं श्री जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) दुर्ग नियत रहेगा तथा निलंबन अवधि में उक्त निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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