Skip to main content

प्रदेश रूचि

बालोद में अतिक्रमण पर नगर पालिका सख्त, नए बस स्टैंड के व्यवसायियों को 3 दिन का अल्टीमेटम

बालोद। नगर पालिका परिषद बालोद ने शहर के नए बस स्टैंड स्थित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आबंटित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स समूह क्रमांक-16 के पीछे अवैध कब्जा करने वाले संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 के तहत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा संबंधित दुकान का आबंटन भी निरस्त किया जा सकता है।
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस के अनुसार नए बस स्टैंड स्थित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स समूह क्रमांक-16 के पीछे खाली पोर्च एवं नाली क्षेत्र पर कुछ दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। यह अतिक्रमण न केवल सार्वजनिक उपयोग की भूमि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि नाली क्षेत्र पर कब्जे के कारण जल निकासी व्यवस्था भी बाधित होने की आशंका बनी हुई है।


नगर पालिका प्रशासन ने संबंधित व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाकर स्थल को पूर्व स्थिति में बहाल करें। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के बाद यदि अतिक्रमण यथावत पाया गया तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना के नगर पालिका द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संबंधित दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
नगर पालिका की इस कार्रवाई से नए बस स्टैंड क्षेत्र के व्यवसायियों में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन के सख्त रुख को देखते हुए कई दुकानदार अब स्वयं अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। नगर पालिका का कहना है कि शहर में सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने तथा नागरिक सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!