पति की दूसरी शादी से उपजे आक्रोश ने लिया खूनी रूप, हत्या के बाद रातभर खेत में छिपी रही आरोपी, सुबह खुद पहुंच गई थाने
बालोद। बालोद कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नेवारीकला में सौतन की निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने करीब छह महीने पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी और मौका मिलते ही अपनी सौतन पर धारदार फर्सा से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने पूरा अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, खून से सने कपड़े और अन्य अहम साक्ष्य जब्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी अमृत बाई साहू अपने पति चिमन लाल साहू द्वारा वर्ष 2019 में दूसरी शादी कर दया बाई सोनकर को घर लाने के बाद से मानसिक तनाव और पारिवारिक विवादों का सामना कर रही थी। पति और सौतन के साथ लगातार होने वाले विवाद तथा मारपीट के कारण उसके मन में गहरा आक्रोश पनप गया था, जिसने आखिरकार एक खौफनाक वारदात का रूप ले लिया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने दिसंबर 2025 में ही दया बाई की हत्या करने का निर्णय ले लिया था। इसके लिए उसने घर में रखे लोहे के फर्सा को धार लगवाकर तैयार किया और एक लकड़ी का खुरा भी कूलर के भीतर छिपाकर रखा था। हालांकि, उसे लंबे समय तक ऐसा अवसर नहीं मिला जब दया बाई घर में अकेली हो।
29 जून की रात आरोपी को अपनी योजना पूरी करने का मौका मिल गया। उसका पति शराब के नशे में अपने कमरे में सो गया था, जबकि दोनों बेटे छत पर सो रहे थे। दया बाई अपने कमरे में अकेली थी। आरोपी पहले लकड़ी के खुरा से उसके सिर पर लगातार चार वार किए। खुरा टूट जाने के बाद उसने धारदार फर्सा उठाया और दया बाई के गले पर लगातार चार वार कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त फर्सा और टूटा हुआ खुरा मृतका के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। इसके बाद उसने खून से सने कपड़े बदल लिए और पूरी रात टेकापार स्थित खेत में छिपकर बिताई। अगले दिन सुबह वह अपने साथ खून से सने कपड़े, मोबाइल और अन्य सामान लेकर स्वयं बालोद थाना पहुंच गई।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना के समय पहनी गई खून से सनी लाल साड़ी, ब्लाउज, जिवो भारत कंपनी का मोबाइल तथा कपड़े रखने वाला बैग बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की पूरी साजिश और वारदात का सिलसिलेवार खुलासा कर दिया।
प्रार्थी चिमन लाल साहू की रिपोर्ट पर बालोद थाना में अपराध क्रमांक 318/2026 के तहत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 30 जून 2026 की रात आरोपी अमृत बाई साहू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, उपनिरीक्षक धरम भुआर्य, उपनिरीक्षक इन्द्रजीत सिदार, आशमा कुर्रे, प्रधान आरक्षक योगेश सिन्हा, साइबर सेल बालोद तथा बालोद थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और आरोपी के बयान के आधार पर मामले की विवेचना आगे भी जारी है।




















