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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले पांच स्थायी न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी

नई दिल्ली/बिलासपुर। Droupadi Murmu राष्ट्रपति  द्रौपदी मुर्मु ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा Chief Justice of India भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को न्यायिक कार्यों के निपटारे में मजबूती मिलेगी और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण में भी सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायपालिका में यह नियुक्ति प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है, उनमें न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल, न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु तथा न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल हैं।
इन नियुक्तियों के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेशभर के वादकारियों को राहत मिलने की संभावना है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से अदालतों में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे का मार्ग प्रशस्त होगा।

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