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बालोद में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार, SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं

बालोद। जिले के बालोद थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने लिखित शिकायत में बताया कि 22 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे गांव के ही कुछ युवक उसे जबरन उठाकर ले गए और देर रात तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपियों ने अश्लील गाली-गलौच करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जिससे उसके पेट, बाएं घुटने और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई।

शिकायत के आधार पर बालोद थाना में अपराध क्रमांक 107/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने करहीभदर निवासी विकास सिन्हा (26 वर्ष) और कमल कुमार सेन (23 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर 14 मार्च 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

मामले की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में साइबर सेल टीम की सहायता से की गई। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

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