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“आम आदमी से उद्योग तक राहत: 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में दरों में ऐतिहासिक कटौती”

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार: आम आदमी और कारोबारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से दिए गए भाषण में जिस “नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स” की घोषणा की थी, वह आज हकीकत बन गई। नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने दरों में व्यापक कटौती और संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी।

पीएम मोदी ने X पर लिखा –“स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मैंने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की बात कही थी। अब यह बताते हुए खुशी है कि @GST_Council ने दरों में कटौती और सुधारों के प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। इससे आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को सीधा लाभ होगा। ये व्यापक सुधार नागरिकों का जीवन आसान करेंगे और छोटे व्यापारियों व कारोबारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करेंगे।”

आम आदमी के लिए बड़ी राहत

जीरो टैक्स: UHT दूध, छेना, पनीर और सभी भारतीय रोटियों (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर जीएसटी पूरी तरह खत्म।

5% टैक्स: हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, रसोई व घरेलू सामान, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन, घी आदि।

स्वास्थ्य सुरक्षा: 33 जीवनरक्षक दवाइयों और गंभीर बीमारियों की 3 महत्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म। बाकी सभी दवाओं और औषधियों पर टैक्स घटाकर 5%।

बीमा राहत: सभी निजी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (टर्म लाइफ, यूएलआईपी, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन) पर जीएसटी हटा दिया गया।

मध्य वर्ग और आकांक्षी समाज को फायदा

जीएसटी 28% से 18%: एसी, 32 इंच से बड़े टीवी समेत सभी टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, बस, ट्रक और एंबुलेंस।

सीमेंट: 28% से घटकर 18%।

ऑटो पार्ट्स: सभी पर एक समान 18% दर।

तीन-पहिया वाहन: 28% से घटकर 18%।

किसान और श्रम-प्रधान क्षेत्र को मजबूती

कृषि मशीनरी: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।

हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और लेदर प्रोडक्ट्स: 12% से घटाकर 5%।

कपड़ा उद्योग: मानव निर्मित धागे और हाथ से बने रेशों पर टैक्स घटाकर 5%।

उर्वरक: सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5%।

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण: 12% से घटाकर 5%।

सेवाओं पर राहत

होटल आवास: 7,500 रुपये प्रतिदिन तक के किराये पर 12% से घटाकर 5%।

जिम, सैलून, योग केंद्र, नाई की सेवाएं: 18% से घटाकर 5%।

रेस्टोरेंट टैक्सेशन: स्पष्ट किया गया कि स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट खुद को “निर्देशित परिसर” घोषित नहीं कर पाएंगे।

 

प्रक्रिया सुधार और संस्थागत मजबूती

जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने के लिए 4-स्तरीय टैक्स ढांचे को घटाकर 2 दर संरचनाओं (18% स्टैंडर्ड और 5% मेरिट रेट) में सुव्यवस्थित किया जाएगा।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) सितंबर के अंत से काम शुरू करेगा और दिसंबर से सुनवाई।

चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर टैक्स अब रिटेल सेल प्राइस (RSP) के आधार पर लगेगा।

  इस ऐतिहासिक फैसले ने यह साफ कर दिया है कि सरकार का लक्ष्य केवल कर वसूली नहीं, बल्कि “सिंपल टैक्स – बेस्ट टैक्स” के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है।

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