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निर्वाचन कार्य में लापरवाही और चुनाव आचार संहिता उलंघन करने वाले 3 कर्मचारियों पर निलंबन कार्यवाही…

बालोद।बालोद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता उलंघन करने तथा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें सहायक शिक्षक सुभाष सोरी ,शिक्षक नेहा गुप्ता और प्रधान पाठक सविता यादव शामिल हैं।त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु मतदान दिवस 23 फरवरी को मतदान केन्द्र क्रमांक 97 शास. प्राथ. शाला बेलटिकरी, वि.खं. गुण्डरदेही का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान सुभाष सोरी, सहायक शिक्षक (मतदान अधिकारी क्रमांक 03), शास.प्राथ. शाला हर्राठेमा, वि.खं. व जिला बालोद नशे के हालत में पाये जाने एवं मतदान कार्य करने में सक्षम नहीं होने के कारण इनके स्थान पर रिजर्व दल से मतदान अधिकारी क्रमांक 03 की नियुक्ति की गई, जिससे मतदान कार्य प्रभावित हुआ। सुभाष सोरी, सहायक शिक्षक (मतदान अधिकारी क्रमांक 03) का उक्त कृत्य छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 17, 24, 26 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 के विपरित होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, के नियम 9 के तहत सुभाष सोरी, सहायक शिक्षक (मतदान अधिकारी क्रमांक 03), शास.प्राथ. शाला हर्राठेमा, वि.खं. व जिला बालोद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वही 07 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री छ.ग. शासन का चुनावी सभा पुराना हाई स्कूल मैदान गुण्डरदेही में आयोजित हुआ, जिसमें शास.प्राथ. शाला गुण्डरदेही के बच्चे उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जो एक न्यूज पोर्टल में प्रसारित हुआ। न्यूज पोर्टल में प्रसारित खबर में पी.एम.श्री शास.प्राथ. शाला गुण्डरदेही के छात्र/छात्राएं एवं कु. नेहा गुप्ता, सहा. शिक्षक और प्रधान पाठक सविता यादव की उपस्थिति दिखाई दे रही है, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर नगर पंचायत गुण्डरदेही द्वारा कु. नेहा गुप्ता, सहा. शिक्षक पी.एम.श्री शास.प्राथ. शाला गुण्डरदेही के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया गया है।कु. नेहा गुप्ता, सहा. शिक्षक का उक्त कृत्य छ.ग. नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2. 3. 8 एवं 9 के विपरित होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कु. नेहा गुप्ता, सहा. शिक्षक,सविता यादव प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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