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बालोद जिले के देवरी थाना क्षेत्र में 2 माह पूर्व हुए आत्महत्या मामले में मछुआरा समूह सहित इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज

बालोद।जिले के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम राणाखुज्जी के निवासी चेमन लाल भैसारा ने ग्राम पंचायत संजारी के नर्सरी मे लगे करन पेड में गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में उसके परिजनों ने तीन लोगो के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मछुवारा समिति के अध्यक्ष सोनसाय ढीमर, जगमोहन, डोमन ढीमर के खिलाफ धारा 384,306.34 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम राणाखुज्जी के बोईर तालाब में आर्दश मतस्य सहकारी समिति मछुवारा समुह संजारी के द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है 11 मार्च 2024 को शाम करीब 06.00 बजे प्रकरण के मृतक चेमन लाल भैसारा बोईर तालाब में हाथ पैर धोने गया था तभी उक्त मछुवारा समिति के सदस्य जगमोहन उर्फ जग्गु ढीमर, डोमन ढीमर द्वारा मृतक चेमन लाल भैसारा को मछली चोरी करने के संदेह में ग्राम राणाखुज्जी से ग्राम संजारी के ढीमर समाज के भवन में लाकर गवाह मृतक के चाचा रामसाय व पिता शारदा प्रसाद के समक्ष मृतक पर मछली चोरी करने का आरोप लगाकर गाली गलौज करते हुए मृतक से 50,000 रू. की मांग करने एवं रूपये नहीं देने पर पुलिस में चोरी के केश करा देने की धमकी उक्त मछुवारा समुह के आरोपी अध्यक्ष सोनसाय ढीमर सदस्यो जगमोहन, डोमन ढीमर एवं अन्य द्वारा करने पर, मृतक के पिता व चाचा द्वारा डर में रूपये देना स्वीकार कर 1000 रू. उक्त मछुवारा समुह के आरोपी अध्यक्ष एवं सदस्यो को देकर बाकी रकम 2-3 दिन के बाद देना स्वीकार कर मृतक को उसके पिता व चाचा राणाखुज्जी अपने घर ले गये, घर पहुंचने के उपरांत मृतक 10 मिनट बाद घर से निकल गया, जो रात तक घर वापस नही आया, 11 मार्च के रात्रि 07/40 बजे से 12 मार्च के सुबह 07/00 बजे के मध्य ग्राम पंचायत संजारी नर्सरी मे लगे करन पेड के डाली में गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, मृतक के चाचा एवं पिता के कथनानुसार मृतक को मछुवारा समुह के उक्तांकित आरोपी सदस्यो द्वारा मछली चोरी का आरोप लगाकर गाली गलौच करते हुए पुलिस का भय दिखाते हुए 50,000 रू. की मांगकर डरा धमकाया गया व मृतक के परिजन से 1000 रू. ले लिया गया, मृतक गरीब परिवार से हैं, आरोपियों के द्वारा लगाये गये चोरी के आरोप से अत्याधिक अपमानित महसूस कर एवं दण्ड की बकाया 49,000 रूपये आरोपियों को भुगतान करने के डर व चिंता में मानसिक रूप से प्रताडित होकर फांसी लगाने मजबुर होकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया गया है, जो कि आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 384, 306, 34 भादवि का प्रथम दृष्टया अपराध घटित करना, पाये जाने से आरोपीगण समुह अध्यक्ष सोनसाय ढीमर, सदस्य जगमोहन ढीमर, डोमन ढीमर व मछुवारा समुह संजारी के अन्य सदस्य के विरूद्ध अपराध क्र. 0/24 धारा 384, 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

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