बालोद-बालोद शहर में कोतवाली पुलिस ने जिला बदर किए गए एक आरोपी को थाना क्षेत्र में घूमते हुए पकड़ा है। जवाहर पारा निवासी वरिष्ठ उर्फ लोटिया पठान को जिला बदर घोषित किया गया था। इस अवधि के दौरान उन्हें समीपवर्ती जिलों की सीमा से भी बाहर रहने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर यह बदमाश अपने क्षेत्र में ही घूमते हुए पाए गए। बालोद शहर में सरेआम धुम रहे जिला बदर वषिष्ट उर्फ लोटिया पठान को पुलिस ने रविवार को गिरफतार कर रिमाण्ड पर भेजा है।अवैध रूप से जुआ, सट्टा, शराब, गांजा की बिक्री एवं अपराधिक तत्व के व्यक्तियों व गणेष उत्सव पर्व को देखते हुऐ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय थाना बालोद के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विषेष टीम तैयार किया गया। रविवार को बालोद शहर के जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा में कोतवाली बालोद पुलिस के द्वारा पैदल पेट्रोलिंग किया जा रहा था । थाना बालोद के टीम के द्वारा जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा बालोद के द्वारा संदिग्ध स्थानों पर रेड़ कार्यावाही के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि जिले का जिला बदर हुआ व्यक्ति वषिष्ट उर्फ लोटिया पठान जवाहरपारा बालोद के कांषीबंद तलाब के शौचालय के पास सरेआम धुम रहा है कि सूचना पर वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को कलेक्टर का आदेश के परिपालन में राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का जिला दण्डाधिकारी(कलेक्टर)बालोद के द्वारा वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को अगामी 01 वर्ष दिनांक 30.04.2024 तक के लिये जिला दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर के राजस्व सीमा से जिला बदर कर देने का आदेश पारित का उलंघन करना पाये जाने से वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू उम्र 30 साल वार्ड क्रमांक 07 जवाहरपारा बालोद के विरूद्व थाना बालोद में धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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- एक्शन मोड में बालोद पुलिस..अपराधियों पर नकेल कसने थाना प्रभारी लगातार कर रहे पेट्रोलिंग….पेट्रोलिंग के दौरान हत्थेचढ़ा जिला बदर का आरोपी..भेजा जेल