बालोद, छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में 2023-24 के अंतर्गत कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु जिले के सभी विकासखण्डों में ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। जिसके लिए स्थानीय व्यक्तियों एवं उद्यमियों को कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर भूमि आबंटन किया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बालोद ने बताया कि आबंटन हेतु प्रब्याजि एवं भू-भाटक छत्तीसगढ़ औद्योगिक एवं भवन प्रबंधक नियम 2015 के अंतर्गत निर्धारित दर के 50 प्रतिशत के बराबर देय होगा। उन्होंने बताया कि भूमि का आबंटन ’प्रथम आओ प्रथम पाओं’ के सिद्धांत पर किया जाएगा।
इसके लिए ईच्छूक व्यक्तियों एवं उद्यमियों को आवेदन पत्र के साथ उद्यम आकांक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिर्पोट, प्रस्तावित लेआउट प्लान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसके अलावा साक्षेदारी फर्म, सहकारी समिति एवं स्व सहायता समूह की स्थिति में संबंधित संस्थाओं से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बस स्टैण्ड बालोद में पहुंचकर अथवा कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07749-223948 से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।