बिलासपुर,छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन पर अंबिकापुर के सत्तीपारा स्थित बांध मद की जमीन को बेचने का आरोप है। कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 11 अप्रैल को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जल संरक्षण एवं पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली संस्था तरु नीर समिति की ओर से याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच में हुई है। वहीं सिंहदेव का कहना है कि एनजीटी पहले ही मामले को खारिज कर चुकी है।
मामला अंबिकापुर शहर के मध्य स्थित मौलवी बांध के 52 एकड़ जमीन का है। सरगुजा राजपरिवार की वो जमीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। इसका खसरा नंबर 3467 रकबा 52.06 एकड़ का है। अंबिकापुर की तरू नीर समिति ने 20 मार्च को उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि, तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट कर जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। उक्त भूमि में से 128 व्यक्तियों को टुकड़ों-टुकड़ों में तालाब की भूमि को करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है।
11 अप्रैल को प्रस्तुत करना होगा जवाब
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चन्द्रवंशी के बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिहंदेव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीएस सिंहदेव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फिर अपने वकील के माध्यम से 11 अप्रैल को अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि आपकी ओर से 11 अप्रैल को अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो याचिका की सुनवाई करते हुए एकतरफा निर्णय लिया जाएगा।