बालोद,नाबालिक युवती को भगाकर शादी का झांसा देकर व बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को बालोद पुलिस ने आरोपी को तेलंगगाना के जिला मैदेका से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं।पुलिस ने बताया कि 23 फरवरी 2023 को आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगाव थाना रनचिरई क्षेत्र के नाबालिग बालिका को भगाकर जिला मैदेका, तेलंगगाना ले जाकर शारीरिक सबंध स्थापित किया अपह्ता के पालक/पिता के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ 27 फरवरी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करने का थाना रनचिरई में धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर अज्ञात संदेही का मोबाईल नंबरो का सायबर सेल बालोद द्वारा लगातार तकनीकी जांच करते रहे, सायबर सेल बालोद के अथक प्रयास से लोकेशन जिला मैदेका, तेलंगगाना का पता चलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही श्रीमती गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में टीम गठित कर टीम को तत्काल 31 मार्च को तेलंगगाना भेजा गया नाबालिग अपहृता एवं आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगाव के कब्जे से एक अप्रैल को कर थाना रनचिरई जिला बालोद लाया गया। महिला अधिकारी से बयान कराने पर बताया कि पीडिता को आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जिला मैदेका, तेलंगगाना ले गया जहां जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 366(क), 376(2)(ढ), 376 (3) भादवि, 4,5 (ठ), 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी शत्रुहन ठाकुर को रविवार को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
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- नाबालिग युवती को बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फसाने वाले..आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल