बालोद-छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 24 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 15 फरवरी बुधवार को एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना में शामिल होने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। जिलाध्यक्ष रमेश सोनबोईर ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों से किए किए गए वादों को पूरा करने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारी वेतन विसंगति के कारण अत्यंत कम वेतन, सुविधाओं पर जन सेवा कार्य कर रहे हैं। विभाग में अधिकांश और एकल पद है। उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों में कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दे रहे हेँ।
24 सूत्रीय मांगे
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, आयुष द्वारा संघ की मांग व शासन निर्देश पर संचालनालय स्तर पर संचालक एवं संबंधित अधिकारियों की समिति गठित कर पर्याप्त परीक्षण एवं आवश्यक व्यय भार की गणना करके वेतनमान संशोधन संबंधित प्रस्ताव (सिस्टर ट्यूटर, नर्सिंग सिस्टर, सहायक नर्सिंग अधीक्षक/ मेटून, डिप्टी नर्सिग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक, स्टाफ नर्स, बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता म./पु., एम.एल.टी., नेत्र सहायक अधिकारी, फार्मासिस्ट ग्रेड- 02, एक्स-रे, टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एन. एम.ए.ओ.टी. टेक्नीशियन, ई.सी.जी, टेक्नीशियन, ड्रेसर ग्रेड- 01, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, पंचकर्म सहायक, लिपिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) शासन को भेजा गया है। उक्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिया जाए।स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों को केन्द्र शासन के समान प्रदायित पेट्रोल भत्ता, मोबाईल भत्ता, जोखिम भत्ता एवं रेडियेशन भत्ता प्रदान किया जाए। स्टाफ नर्सों को पूर्वानुसार 3-4 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ जारी रखा जावे शासन स्तर से उक्त आदेश निरस्त नहीं हुए हैं, तथा लाभान्वितों से वसुली पर रोक के आदेश जारी किया जावे। पुलिस विभाग की तरह स्वास्थ्य कर्मचारीयों को वर्ष में 13 माह का वेतन प्रदान किया जाए। केन्द्र शासन की भांति स्टाफ नर्स को नर्सिंग अधिकारी / वरीष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदनामित किया जावे। समस्त कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ प्रदान किया जावे। समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करते हुए कैशलेश ईलाज की सुविधा मुहैया कराई जावे। चिकित्सकों की भांति स्वास्थ्य विभाग में नव नियुक्त कर्मचारियों को स्टायफण्ड प्रथा समाप्त कर पूर्ण वेतन दिया जावे।समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे एवं एकल पदो के लिए पदोन्नति चैनल बनाया जावे।समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे एवं एकल पदो के लिए पदोन्नति चैनल बनाया जावे।। समस्त दैनिक वेतन भोगी, संविदा, अनियमित जीवनदीप समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को शासन घोषणानुरूप नियमितिकरण आदेश जारी किया जावे तथा समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जावे।
ड्रेसर पद हेतु समयमान वेतनमान का लाभ देते हुए पदनाम आर्थोपेडिक टेक्नीशियन किया जाये। आयुष विभाग में 1997 के पूर्व से कार्यरत अंशकालीन स्वच्छकों को पूर्णकालिक कर नियमित किया जाए। मैदानी कर्मचारियों को उनके वेतन लेवल के अनुपात में निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाए तथा कठिन व कठिनतम क्षेत्रों में कार्यरत को प्रोत्साहन राशि दी जावें।अनिवार्य ड्रेस कोड वाले स्वास्थ्य कर्मचारी, स्टाफ नर्स, चतुर्थ श्रेणी, व अन्य को संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव अनुसार रू. 6000/- धुलाई भत्ता प्रतिवर्ष प्रदान किया जावे।सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स को उन्नयन कर डिप्लोमा / डिग्री कोर्स प्रारंभ किया जावे। समस्त स्वीकृत पदों हेतु 25% पदोन्नति पद स्वीकृत किया जावे। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत पद हेतु शासन व्यय में प्रशिक्षण दिया जावे। चिकित्सक विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्य राज्यों की भांति स्टाफ नर्स / फार्मासिस्ट को समान्य ईलाज की अनुमति प्रदान किया जावे। चिकित्सक के अभाव में वर्तमान में यह कार्य संचालित है।वेलनेंस सेंटर में कार्यरत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) एवं द्वितीय ANM को नियमित किया जावे।विकासखण्ड स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पूर्वानूसार BETO के माध्यम से कराया जावे। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ की विभागीय पदोन्नति जून 2020 अनुसार बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक स्टाफ नर्स को जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नति दी जावें।रेडियोग्राफर / एक्स-रे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी को मूल वेतन का 25% विकिरण भत्ता दिया जावे। 23. डी.के.एस. अस्पताल के स्वशासी समिति प्रस्तावित आदर्श सेवा भर्ती नियम लागू कर डी.के.एस के. समस्त कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।हड़ताल के लिए बाध्य होगे।भारी वाहन लाईसेंसधारी वाहन चालकों का लेवल-6 वेतनमान दिया जावे।




















