बालोद- पुलिस सहायता केंद्र पुरूर व गुरुर पुलिस ने मवेशी तस्कर गिरोह के तीन सदस्यो को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ट्रक समेत ट्रक के अंदर 33 मवेशी लादे हुए बरामद किए हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मवेशियों को चूल्हापथरा व तुमराबहार स्थित गौशाला को सौंप दिया हैं।पुलिस ने आरोपीयो के खिलाफ छ०ग० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) (डी) के तहत कार्यवाही किया हैं।
अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी, अवैध शराब परिवहन व बिक्री एवं पशु तस्करी के रोकथाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बी०एन०मीणा के निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर जिला बालोद राजेश कुमार बागड़े के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गुरूर व प्रभारी पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर उप निरीक्षक अरूण कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर की टीम को महाराष्ट्र के पशु तस्करी करने वाले तीन आरोपी को पकड़ने में बडी सफलता हासिल की गई। बालोद पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी एवं अवैध शराब परिवहन के रोकथाम, नशीले पदार्थ के परिवहन, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु 06 नवंबर को रात्रि करीबन 23.40 बजे वरिष्ठ अधिकारीयों के मौखिक निर्देश पर सउनि रूपेश्वर राम भगव व हमराह स्टाफ के शासकीय वाहन में रवाना होकर ग्राम पुरूष दुर्गावती चौक पर चेकिंग पाईंट लगाकर आने जाने वाले वाहनो कि चैकिंग की जा रही थी उसी दौरान धमतरी की ओर से आ रही ट्रक वाहन कमांक CG-24-5-7667 को हमराह स्टाफ के सहायता रोकने का प्रयास किया, जो उक्त वाहन चालक द्वारा वाहन को न रोक कर अपने वाहन को भगाने लगा जिसे पीछा कर ग्राम कुम्हारखान के पास पकडा गया। उक्त वाहन में सवार चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम इरफान खान पिता जहीर खान उम्र 42 वर्ष सा0 बडनेरा जूनी बस्ती चमन नगर चौक वार्ड क0 41 थाना बडनेरा जिला अमरावती महाराष्ट्र तथा बगल में बैठे दो व्यक्ति अपना नाम सैय्यद नवसाद अली पिता लियाकत अली उम्र 42 वर्ष साकिन मुर्तिजापुर पठानपुर चौक वार्ड नं. 06 थाना मुर्तिजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र एवं शेख सलीम पिता शेख हुसैन उम्र 42 वर्ष साकिन बडनेरा जूनी बस्ती चमन नगर चौक वार्ड 41 थाना बडनेरा जिला अमरावती महाराष्ट्र का रहने वाले बताये उक्त वाहन में 34 नग मवेशी भरकर धमतरी से अकोला महाराष्ट्र कत्लखाना ले जाना बताये बाद समक्ष गवाहो के 34 नग मवेशी एवं ट्रक क्रमांक CG-24-S-7667 को जप्त कर आरोपीयों को धारा छ0ग0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) (डी) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।उक्त प्रकरण की कार्यवाही में पुलिस सहायता केन्द्र पुरूष प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार साहू सउनि रूपेश्वर राम भगत, आरक्षक लिखन साहु किशोर साहू, गुणेश यादव, विवेक सिन्हा, संदीप यादव, जितेन्द्र सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही।