बालोद – जिले में शासन के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के तहत कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा किसानों व अन्य माध्यमों से क्रय किये गये धान को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्रों में विक्रय से रोकने व जिले में कार्यरत ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों का राजस्व, खाद्य, मंडी, सहकारिता विभाग का दल गठन किया जाकर नियमित रूप से जांच की जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर ने बताया कि आज खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों एवं मैदानी अमलों द्वारा विकासखंड बालोद के ग्राम झलमला के व्यापारी अशोक जैन पिता श्री मिश्रीलाल जैन के यहां जांच करते हुए 15 क्विंटल धान, हरि राम साहू पिता थानसिंह साहू ग्राम अरौद के यहां 20 क्विंटल एवं विकासखंड गुण्डरदेही अंतर्गत विमल साहू निवासी ग्राम देवरी के यहां 16 क्विंटल धान कुल 51.00 क्विंटल धान मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए धान जप्ती की कार्यवाही की गई है ।
उन्होंने बताया कि अब तक जिले में मंडी अधिनियम के तहत 06 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिसमें 321 क्विंटल धान जप्ती की कार्यवाही की गई है। मंडी अधिनियम के तहत जांच की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। जिससे थोक एवं फुटकर व्यापारियों के द्वारा पंजीकृत किसानों के खाते में धान विक्रय का कार्य न कर सके। उक्त कार्यवाही में सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक मडी निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं अन्य स्टॉफ उपस्थित थे।