दुर्ग- दुर्ग संभागआयुक्त महादेव कावरे द्वारा आज दुर्ग के जिला व संभागीय कार्यालयों में औचक निरीक्षण करते हुए अलग अलग दफ्तरों में दी गई दबिश, इस दौरान संभाग व जिला स्तरीय अधिकारी सहित अनेक कर्मचारी अपने कार्यालय नदारद मिले , जिस पर संभागायुक्त नर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुपस्थिति पर संभागायुक्त पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हूए अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाये वही कई कर्मचारियों को शोकाज नोटिस भी दी गई
*नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आधे कर्मचारी मिले अनुपस्थित -*
श्री कावरे द्वारा सर्वप्रथम नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय दुर्ग का औचक निरीक्षण किया गया जिस दौरान कार्यालय में कुल 05 अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। श्री कावरे ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सूचना पटल एवं संधारित पंजी की जांच की, उपस्थित कर्मचारियों द्वारा संबंधित पंजी का अवलोकन नहीं कराने पर फटकार लगाते हुए पंजी संधारण के निर्देश दिए, साथ ही अनुपस्थित 5 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस थमाया।
*कोष एवं लेखा पेंशन कार्यालय में केवल 02 कर्मचारी ही मिले उपस्थित -*
कार्यालय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा पेंशन दुर्ग निरीक्षण के दौरान कुल 11 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, संभाग स्तरीय कार्यालय में इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित होने पर श्री कावरे ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की एवं संबंधितो को कारण बताओं नोटिस जारी किया।
*लोक सेवा गारंटी अधिनियम का सूचना पटल आवश्यक रूप से हो प्रर्दशित -*
जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग दुर्ग के निरीक्षण के दौरान 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कार्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का सूचना पटल नही पाए जाने पर श्री कावरे ने फटकार लगाते हुए तत्काल सूचना पटल लगाए जाने के निर्देश श्री वर्मा, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, दुर्ग को दिए।
*कार्यालयों में हो स्वच्छता का पालन -*
श्री कावरे ने कृषि विभाग दुर्ग के निरीक्षण के दौरान कार्यालय में रखे गए धान एवं बीज के काफी पुराने नमूनों पर नाराजगी व्यक्त की एवं संधारित सभी नमूनों को स्वछता पूर्वक रखने की निर्देश दिए। इसी प्रकार कार्यालय में अव्यवस्थित रूप से रखे हुए नस्तियों को व्यवस्थित रूप से रखने के निर्देश संबंधित अधिकारी श्री राजपूत, उपसंचालक कृषि दुर्ग को दिए। कृषि विभाग में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पंजी अद्यतन नहीं पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को एक दिवस के भीतर रिकॉर्ड अद्यतन करने के निर्देश दिए।