बालोद, चिटफंड कंपनियों के अचल संपत्तियों को कुर्की कर कंपनी के निवेशकों को उनकी जमा राशि जल्द से जल्द लौटाने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सभी जिले के कलेक्टरों को पहले ही निर्देशित कर चुके है वही सीएम के आदेश का पूरी तरह पालन करने कलेक्टर ने भी सभी तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर चुके है जिसके बाद जे अधिकारी भी निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिसके तहत जिले के गुरुर तहसील के ग्राम बालोदगहन में अनियमित वित्तीय कंपनी सनसाइन हाईटेक इन्फ्राकन लिमिटेड की अचल संपत्ती की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। नायब तहसीलदार गुरुर ने बताया की अनियमित वित्तीय कंपनी सनसाइर्सन हाईटेक इंन्फाकन लिमिटेड की अचल संपत्ति बालोद जिले के गुरुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम बालोदगहन के प.ह.न. 29 ख.न. 391 / 1 रकबा 0.62 हे. संपत्ति को छ.ग. निक्षेपको के हितो के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत पारित अंतरिम आदेश को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश बालोद को उक्त अधिनियम में उपबंधित प्रावधानों के तहत आत्यांकित किये जाने माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आत्यांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि कंडिका 19 अनुसार सनसाईन हाईटेक इन्फ्राकन लिमिटेड की अचल संपत्ति ग्राम बालोदगहन, तहसील गुरूर प.ह.न. 29 ख.न. 391/1 रकबा 0.62 हे. को नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को आदेशित किया गया है। भूमि का बाजार मूल्य उपपंजीयक कार्यालय गुरूर एवं हल्का पटवारी प.ह.न. 29 बालोदगहन से प्राप्त किया गया है।