निलंबन के बाद भी सचिव ने किया शासकीय कार्यो का निर्वहन
जानकारी के अनुसार गुरुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बोड़रा के सचिव पुराणिक राम साहू को 11 मार्च 2022 को जिला पंचायत सीईओ बालोद के आदेश से जनपद पंचायत गुरुर के सीईओ ने निलंबन कर दिया गया था।निलंबन की कार्यवाही के बाद भी सचिव पुराणिक राम साहू ग्राम पंचायत बोड़रा में अवैधानिक रूप से कार्य करता रहा।पँचायत सचिव द्वारा 29 मार्च को ग्राम पंचायत बोड़रा का बाजार नीलामी के साथ ही 16 अप्रेल को ग्राम सभा भी लिया गया।पँचायत सचिव अनेको महत्वपूर्ण कार्यो का निर्वहन पँचायत के कार्यलय में बैठकर किया गया। ग्रामीणों ने उपरोक्त सभी कार्यो को करने में सरपँच परमेश्वर साहू और गुरुर जनपद सीईओ के संरक्षण होने के आरोप लगाए है।
9 फरवरी को पँचायत सचिव को निलंबन की कार्यवाही करने जनपद सीईओ ने जिप को भेजी थी अनुशंसा
रोकड़ बिल व्हाउचर राशि आहरण करने के मामले पर जाँच करने के लिए जनपद सीईओ ने ईश्वर साहू व रामूलाल ठाकुर दो सदस्यीय टीम को जाच करने के लिए ग्राम पंचायत बोडरा भेजा गया था। जिस पर जाच दल ने जाच रिपोर्ट में पँचायत सचिव द्वारा रोकड़ बिल व्हाचुर राशि मे आहरण करने के मामले पर जनपद सीईओ को प्रस्तुत करने पर गुरुर सीईओ ने पत्र क्र/224 09 फरवरी को पुरानिक राम साहू ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बोड़रा को निलम्बित किये जाने की अनुशंसा जिला पंचायत बालोद को की गई थी ।
पुराणिक साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम ३ के विपरीत है। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 तहत पुरानिक राम साहू को 11 मार्च को ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बोड़रा जनपद पंचायत गुरुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था।
निलबिंत पँचायत सचिव पुराणिक साहू को पँचायत में कार्य करने कोई निर्देश नही दिया था। सुरेश ठाकुर,पंचायत इस्पेक्टर गुरुर