चारित्रिक शंका के चलते अपने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा..बालोद जिले के इस थाना क्षेत्र का मामला
बालोद- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज सिंह ठाकुर ने मर्डर मामले का सुनवाई कर आरोपी सुखुराम मंडावी(45) निवासी सड़क पारा पुसावड, थाना डौंडी को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास व 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।प्रकरण के अतिरिक्त लोक…