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बालोद जिले में नाईट कर्फ्यू हुआ लागू..स्कूल कालेज व अन्य शैक्षणिक संस्था बंद… अनिवार्य रूप से इन नियमो का करना होगा पालन

बालोद- बालोद जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने गुरुवार को कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी जन्मजेय मोहबे द्वारा बालोद जिला अंतर्गत 14 जनवरी शुक्रवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा।

बालोद जिले में रात्रिकालीन नाईट कर्फ्यू

बालोद जिला अंतर्गत रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे।

2. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक संचालित होंगे फूड की होम डिलीवरी 11:00 बजे तक किया जा सकेगा।

3. नगर पालिका एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11:00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।

4. बालोद जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस सार्वजनिक / सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

5. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक / 564 / ससाप्रवि / 2021 / दिनांक 30.12.2021 के माध्मय से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना / जोन कार्यालय / नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

: 6. बालोद जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र, लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन कार्य हेतु 15-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविङ गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।

7. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार / नगर निगम / थाना / अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

8. बालोद जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

9. बालोद रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैंपलिंग / टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पड़ेगा।

10. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या भारीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड- 19 जाँच कराना तथा जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

11. यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र
को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधित समस्त दिशा-निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल
रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगें तथा इस संबंध में राज्य शासन,स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13. समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक आवश्यक बैठक आयोजन न करें अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कॉफेस के माध्यम से बैठक आयोजित करें।

14. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क / सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये हुए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का किया जावे एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जावे। 2/3 जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चाल…. सुनिश्चित करें।

15. जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है. जिसका दूरभाष नंबर 07749223950 है।

16. निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगें।

17. बालोद जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जाँच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 दण्ड का भागी होगा।

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